संविधान में संशोधन कहां से लिया गया है
संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद-368 में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। भारत का संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है । इसमें संशोधन की तीन विधियों को अपनाया गया है
1. साधारण विधि द्वारा :
संसद के साधारण बहुमत द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने पर कानून बन जाता है। इसके अन्तर्गत राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति मिलने पर निम्न संशोधन किये जा सकते हैं- 1. नये राज्यों का निर्माण, 2. राज्य क्षेत्र, सीमा और नाम में परिवर्तन, 3. संविधान की नागरिकता संबंधी अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों की प्रशासन संबंधी तथा केन्द्र द्वारा प्रशासित क्षेत्रों की प्रशासन संबंधी व्यवस्थाएँ।
2. विशेष बहुमत द्वारा संशोधन
यदि संसद के प्रत्येक सदन द्वारा कुल सदस्यों का बहुमत तथा उपस्थित और मतदान में भाग लेनेवाले सदस्यों के 2/3 मतों से विधेयक पारित हो जाये तो राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलते ही वह संशोधन संविधान का अंग बन जाता है। न्यायपालिका तथा राज्यों के अधिकारों तथा शक्तियों जैसी कुछ विशिष्ट बातों को छोड़कर संविधान की अन्य सभी व्यवस्थाओं में इसी प्रक्रिया के द्वारा संशोधन किया जाता है।
3. संसद के विशेष बहुमत एवं राज्य विधानमंडलों की स्वीकृति से संशोधन
संविधान के कुछ अनुच्छेदों में संशोधन के लिए विधेयक को संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत तथा राज्यों के कुल विधान मंडलों में से आधे द्वारा स्वीकृति आवश्यक है। इसके द्वारा किये जाने वाले संशोधन के प्रमुख विषय हैं- 1. राष्ट्रपति का निर्वाचन (अनुच्छेद-54), 2. राष्ट्रपति निर्वाचन की कार्य पद्धति(अनुच्छेद-55), 3. संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार,4. राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, 5. केन्द्रशासित क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय, 6. संघीय न्यायपालिका, 7. राज्यों उच्चन्यायालय, 8. संघ एवं राज्यों में विधायी संबंध, 9. सातवीं अनुसूची का कोई विषय, 10. संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व 11. संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित उपबन्ध
नोट : संविधान संशोधन विधेयक को किसी भी सदन में पेश किया सकता है
महत्त्वपूर्ण संशोधनः
प्रथम संशोधन अधिनियम, 1951:
इसके तहत सामाजिक तथा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को उन्नति के लिये विशेष उपबंध बनाने हेतु राज्यों को शक्तियाँ दी गई।कानून की रक्षा के लिये संपत्ति अधिग्रहण आदि की व्यवस्था।भमि सुधार तथा न्यायिक समीक्षा से जुड़े अन्य कानूनों को नौंवी अनुसूची में स्थान दिया गया।
अनुच्छेद 31 में दो उपखंड 31(क) और 31 (ख) जोड़े गये।वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने के तीन आधार जोड़े गये, ये थे- लोक आदेश, अपराध करने के लिये उकसाना तथा विदेशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिये। प्रतिबंधों को और तर्क सांगत बनाया और इस प्रकार ये न्याययोज्य बना दिये गए।यह व्यवस्था की गई कि राज्य ट्रेडिंग और राज्य द्वारा किसी व्यवसाय या व्यापार के राष्ट्रीयकरण को केवल इस आधार पर अवैध घोषित नहीं किया जा सकता कि यह व्यापार या व्यवसाय के अधिकार का उल्लंघन करता है।
4वाँ संशोधन अधिनियम, 1955:
निजी संपत्ति के अनविार्य अधिग्रहण के स्थान पर दिये जाने वाले भत्ते क्षतिपूर्ति की मात्रा को न्यायालयों की जाँच के दायरे से बाहर किया गया।
राज्य को किसी भी व्यापार का राष्ट्रीयकरण करने का अधिकार दिया गया (या प्राधिकृत किया गया।)
नौवीं अनुसूची में कुछ और कानून (अधिनियम) जोड़े गये।अनुच्छेद 31(।) (कानूनों का संरक्षण) के दायरे को विस्तृत किया गया।
7वाँ संशोधन 1956:
यह संशोधन राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट को तथा राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 को लागू करने के लिये किया गया था।
द्वितीय तथा सातवीं अनुसूची में संशोधन किया गया।
राज्यों के चार वर्गों की समाप्ति (भाग-क, भाग-ख, भाग-ग और भाग-घ) की गई और इनके स्थान पर 14 राज्यों एवं 6 संघ शासित प्रदेशों को स्वीकृति दी गई।
उच्च न्यायालयों के न्यायक्षेत्र का विस्तार संघशासित प्रदेशों तक किया गया।
दो या दो से अधिक राज्यों के लिये एक कॉमन (उभय) उच्च न्यायालय की स्थापना की व्यवस्था (प्रावधान) की गई।उच्च न्यायालय में अतिरिक्त एवं कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था की गई।
9वाँ संशोधन अधिनियम, 1960
भारत और पाकिस्तान की सरकारों के बीच हुए समझौतों के अनुसरण में पाकिस्तान को कतिपय राज्य क्षेत्रों का हस्तांतरण करने की दृष्टि से यह संशोधन किया गया।
इस समझौते के पश्चात् संघ ने इस मामले को उच्चतम न्यायालय के पास भेजा। न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि अनुच्छेद 3 के तहत किसी राज्य के भू-क्षेत्र को घटाने की संसद की शक्ति भारत के किसी भू-भाग को किसी दूसरे देश को सौंपने के मामले पर लागू नहीं होती।अतः किसी भारतीय भू-भाग को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करके ही किसी विदेशी राज्य को सौपा जा सकता है
पश्चिम बंगाल में स्थित बेरूबारी संघराज्य क्षेत्र को भारत-पाक समझौते (1958) के तहत पाकिस्तान को सौंप दिया गया।
10वाँ संशोधन अधिनियम, 1961:
दादरा और नागर-हवेली को भारतीय संघ में जोड़ा गया।
11वाँ संशोधन अधिनियम, 1961:
उपराष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया में बदलाव किए गए- इसमें संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की बजाय निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई।राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को उपयुक्त निर्वाचक मंडल में रिक्तता के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती।
12वाँ संशोधन अधिनियमः
गोवा, दमन और दीव को भारतीय संघ में शामिल किया गया।
13वाँ संशोधन अधिनियम, 1962:
नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया तथा इसके लिये विशेष उपबंध किये गये।
14वाँ संशोधन अधिनियम, 1962:
पुदुचेरी को भारतीय संघ में शामिल किया गया।
संघशासित प्रदेशों जैसे- हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन एवं दीव तथा पुदुचेरी के लिये विधानमंडल तथा मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई।
17वाँ संशोधन अधिनियम, 1964:
यदि भूमि का बाज़ार मूल्य बतौर मुआवजा न दिया जाए तो व्यक्तिगत हितों के लिये भू- अधिग्रहण प्रतिबंधित कर दिया गया।नौवीं अनुसूची में 44 अतिरिक्त अधिनियमों की बढ़ोतरी की गई (जोड़ा गया)।
18वाँ संशोधन अधिनियम, 1966:
इसमें यह स्पष्ट किया गया कि संसद की नये राज्य के निर्माण की शक्ति का अर्थ यह भी है (या इसमें निहित है) कि संसद किसी दूसरे राज्य या संघशासित प्रदेश के किसी भाग को किसी दूसरे राज्य या संघशासित प्रदेश के साथ जोड़कर नया राज्य बना सकती है।इसी दौरान पंजाब और हरियाणा नामक दो नये राज्य बनाए गए।
21वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1967:
सिंधी भाषा को आठवीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया।
24वाँ संशोधन अधिनियम, 1971:
संसद को यह शक्ति दी गई कि वह अनुच्छेद 13 और 368 में संशोधन कर मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है।
संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति को मंजूरी (अपनी स्वीकृति) देने के लिये बाध्य कर दिया गया।
25वाँ संशोधन अधिनियम, 1971:
संपत्ति के मौलिक अधिकार में कटौती की गई।
यह भी व्यवस्था की गई कि अनुच्छेद 39 (ख)या (ग) में वर्णित नीति-निर्देशक तत्वों को प्रभावी करने के लिये बनाए गये किसी विधि को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि वह अनुच्छेद 14, 19 और 31 द्वारा मौलिक अधिकारों के संदर्भ में दी गई गारंटी का उल्लंघन करता है।
26वाँ संशोधन अधिनियम, 1971:
इसके तहत देशी राज्यों के भूतपूर्व नरेशों के विशेषाधिकारों तथा प्रिवीपर्स की सुविधाओं को समाप्त कर दिया गया।
31वाँ संशोधन अधिनियम, 1972:
वर्ष 1971 की जनगणना के तहत भारत की जनसंख्या में वृद्धि दर्ज की गई।लोकसभा की सीटों की संख्या को 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया।
33वाँ संशोधन अधिनियम, 1974:
अनुच्छेद 101 और 190 में संशोधन कर प्रावधान किया गया कि संसद और राज्य विधानमंडल के सदस्यों का त्यागपत्र अध्यक्ष/सभापति केवल तभी स्वीकार कर सकता है जब वह आश्वस्त हो जाए कि त्यागपत्र ऐच्छिक या वास्तविक है।
35वाँ संशोधन अधिनियम, 1975:
सिक्किम को दिये गये संरक्षित राज्य के दर्जे को समाप्त किया गया तथा उसे भारतीय संघ के एक सह-राज्य का दर्जा दिया गया।दसवीं अनुसूची को जोड़ा गया तथा उसमें सिक्किम को भारतीय संघ में शामिल करने संबंधी नियम एवं शर्ते स्पष्ट की गईं।
36वाँ संशोधन अधिनियम, 1975:
सिक्किम को भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बनाकर दसवीं अनुसूची को समाप्त कर दिया गया।
38वाँ संशोधन अधिनियम, 1975:
राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषाणा को गैर-वादयोग्य बना दिया गया।राष्ट्रपति,राज्यपाल एवं केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासकों द्वारा जारी अध्यादेशों को गैर-वाद योग्य घोषित किया गया।राष्ट्रपति को विभिन्न आधारों पर राष्ट्रीय आपात की उदघोषणा करने की शक्तियाँ दी गई