भारतीय संविधान की उद्देशिका अथवा प्रस्तावना | Preamble or Preamble of the Indian Constitution in Hindi

 भारतीय संविधान की उद्देशिका अथवा प्रस्तावना 

नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य संकल्प में जो आदर्श प्रस्तुत किया गया उन्हें ही संविधान की उद्देशिका में शामिल कर लिया गया । संविधान के 42 वें संशोधन ( 1976 ई ) द्वारा यथा संशोधित यह उद्देशिका निग्न प्रकार है

 ” हम भारत के लोग , भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्वसम्पन्न , समाजवादी , पंथनिरपेक्ष , लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को । 

सामाजिक , आर्थिक और राजनीतिक न्याय , विचार , अभिव्यक्ति , विश्वास , धर्म और उपासना की स्वतंत्रता , प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखण्डता सुनिश्चित करनेवाली बंधुता बढ़ाने के लिए 

दृढ़ – संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर , 1949 ई . ( मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी , सम्बत् दो हजार छह विक्रमी ) को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत , अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं । “

 प्रस्तावना की मुख्य बातें :

  •  संविधान की प्रस्तावना को ‘ संविधान की कुंजी ‘ कहा जाता है । 
  • प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधीन समस्त शक्तियों का केन्द्रबिन्दु अथवा स्रोत ‘ भारत के लोग ही हैं । 
  •  प्रस्तावना में लिखित शब्द यथा- ” हम भारत के लोग संविधान को अंगीकृत , अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं । ” भारतीय लोगों की सर्वोच्च सम्प्रभुता का उद्घोष करते हैं
  • ‘ प्रस्तावना ‘ को न्यायालय में प्रवर्तित नहीं किया जा सकता यह निर्णय यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल , 1957 के निर्णय में घोषित किया गया । 
  • बेरूबाड़ी यूनियन वाद ( 1960 ) में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि जहाँ संविधान की भाषा संदिग्ध हो , वहाँ प्रस्तावना विधिक निर्वाचन में सहायता करती है । 
  •  बेरूबाड़ी वाद में ही सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना । इसलिए विधायिका प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकती । परन्तु सर्वोच्च न्यायालय के केशवानन्द भारती बनाम केरल राज्य वाद , 1973 ई . में कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है । इसलिए विधायिका ( संसद ) उसमें संशोधन कर सकती है । 
  • केशवानन्द भारती वाद में ही सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढाँचा का सिद्धान्त ( Theory of Basic Structure ) दिया तथा प्रस्तावना को संविधान का मूल ढाँचा माना ।
  •  संसद संविधान की मूल ढाँचा में नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकती है , स्पष्टतः संसद वैसा संशोधन कर सकती है , जिससे मूल ढाँचा का विस्तार व मजबूतीकरण होता है । 
  • 42 वें संविधान संशोधन अधिनियम , 1976 ई . के द्वारा इसमें ‘ समाजवादी ‘ , ‘ पंथनिरपेक्ष ‘ और ‘ राष्ट्र की अखण्डता ‘ शब्द जोड़े गये ।

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